इटावा – जिला प्रशासन ने 1२ अप्रैल की रात से ३० अप्रैल की रात तक का नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया है। जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने बताया कि शासन के द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के क्रम में जिन जनपदों में १०० से ज्यादा कोरोना केस पाए जा रहे हैं या कुल एक्टिव कोविड -१९ के केसों की संख्या ५०० से भी अधिक है ऐसे जनपदों में रात्रि में आवागमन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू को लागू किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि पूरे जिले में इस दौरान किसी भी व्यक्ति व वाहन का आना जाना निषिद्ध रहेगा। लेकिन राज्य व राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों के आवागमन व आवश्यक सामग्रियों को लाने व ले जाने के लिए रात की शिफ्ट के सरकारी व अर्द्ध सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को छूट मिलेगी। रेलवे स्टेशन व बस अड्डे पर आने जाने वालों को रोका नहीं जाएगा। कक्षा १२ तक के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे परंतु जहां पर परीक्षाएं एवं प्रयोगात्मक परीक्षाएं चल रहीं हैं वो कराए जा सकते हैं।